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केन्या की कोर्ट ने चीन के साथ 24,315 करोड़ रु. के रेलवे कॉन्ट्रैक्ट को गैरकानूनी बताया, सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी

केन्या की कोर्ट ने चीन के अरबों डॉलर के रेलवे कॉन्ट्रैक्ट को गैरकानूनी बताया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (एससीएमपी) के मुताबिक, यहां की अपीलीय अदालत ने केन्या और चाइनरोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन (सीआरबीसी) के बीच हुए 3.2 बिलियन डॉलर (लगभग 24,315 करोड़ रु.) के रेलवे कॉन्ट्रैक्ट को अवैध बताया।

एससीएमपी के मुताबिक, केन्या में हाईकोर्ट के फैसलों से निकलने वाले मामलों को देखने वाली अपीलीय अदालत ने पाया कि सरकार की केन्या रेलवे ने स्टैंडर्ड गेज रेलवे (एसजीआर) की खरीद में देश के कानून का उल्लंघन किया है। यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत की गई अरबों डॉलर की प्रोजेक्ट है।

केन्या के एक्टिविस्टओकीया ओमताह और लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या के वकीलों के एक समूह ने 2014 में एसजीआर के निर्माण को रोकने के लिए केस किया था। उनका कहना था कि रेलवे एक पब्लिक प्रोजेक्ट है, जिसकी खरीद प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए बिना कोई टेंडर जारी किए इसका कॉन्ट्रैक्ट सीधे एक कंपनी को सौंप दिया गया।

पहले हाईकोर्ट ने केस खारिज कर दिया था

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने पहले इस केस को खारिज कर दिया था। अभियोक्ताओं ने जिन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया था, उसे कोर्ट ने अवैध बताया और रिकॉर्ड से बाहर कर दिया था। कहा था कि केस को मजबूत बनाने के लिए जिन पेपर का इस्तेमाल किया गया था, वह सरकार की नजर में गुप्त दस्तावेज हैं। इसके बादप्रोजेक्ट के खिलाफ अपीलीय अदालत में नई अपील दायर की गई।

रेलवे का काम 2017 से शुरू है। वहीं, अपीलीय अदालत का फैसला अभियोक्ताओं के पक्ष में तब आया है जब प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है। अब केन्या की सरकार या सीआरबीसी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सीआरबीसी और केन्या रेलवे दोनों ने इस समझौते का बचाव किया है। उनका कहना है कि केन्या की सरकार ने एसजीआर प्रोजेक्ट के लिए एक्सिम बैंक ऑफ चाइना से 24,315 करोड़ रु. का कर्ज लिया है।

2014 में सीआरबीसी को रेलवे लाइन का ठेका मिला

2014 में सीआरबीसी को मोम्बासा बंदरगाह से नैरोबी तक रेलवे लाइन बनाने का ठेका दिया गया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि इसकी पैरेंट कंपनी चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन ने बाद में नैरोबी से नैवाशा तक इसका विस्तार करने के लिए कदम बढ़ाया। यह 1.5 बिलियन डॉलर (लगभग 11,363 करोड़ रु.) का दूसरा प्रोजेक्ट था। दोनों प्रोजेक्ट पूराहो चुका है। यहां पैसेंजर और कार्गो ट्रेनें चल रही हैं।

1030 करोड़ रु. के राजस्व की कमाई

एसजीआर ने पिछले साल कार्गो और पैसेंजर ट्रेनों से 136 मिलियन डॉलर (1030 करोड़ रु.) का राजस्व कमाया। इस महीने की शुरुआत में केन्या की संसद ने कहा कि केन्या रेलवे ने अफ्रीका स्टार रेलवे को 380 मिलियन डॉलर का मैनेजमेंट फी का भुगतान नहीं किया है। अफ्रीका स्टार रेलवे सीआरबीसी की सहायक कंपनी है, जिसे 2017 में एसजीआर पर पैसेंजर और कार्गो ट्रेनों के प्रबंधन करने का ठेका मिला था।



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2014 में चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन को मोम्बासा बंदरगाह से नैरोबी तक रेलवे लाइन बनाने का ठेका दिया गया था।


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केन्या की कोर्ट ने चीन के साथ 24,315 करोड़ रु. के रेलवे कॉन्ट्रैक्ट को गैरकानूनी बताया, सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी केन्या की कोर्ट ने चीन के साथ 24,315 करोड़ रु. के रेलवे कॉन्ट्रैक्ट को गैरकानूनी बताया, सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी Reviewed by GYM LOVER KATTA�� on 21:39 Rating: 5

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